मुंबई: मुंबई पुलिस के वर्ली लोकल आर्म्स (एल-ए) डिविजन-3 में तैनात, एक 20 वर्षीय कांस्टेबल (Policeman) विशाल पवार (Vishal Pawar) की मौत (Died) अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। वह तीन दिनों से जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहा था। क्योंकि उसे रेलवे के लुटेरों और नशेड़ियों के एक गिरोह ने कथित तौर पर, 28 अप्रैल को माटुंगा के पास रेलवे ट्रैक पर पकड़कर जहरीला (Poison) पदार्थ का इंजेक्शन (Injection) लगाया था। दादर रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम ने बताया कि, डॉक्टरों ने अभी तक मौत का कारण नहीं बताया है और इसे सुरक्षित रखा है। हालांकि पवार के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार ने उन्हें अपने गांव लेकर गए है।
रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय चोर की टक्कर से पवार का फोन ट्रेन से नीचे गिर गया और चोर उसे उठा कर भाग रहा था। चूंकि ट्रेन धीमी थी, इसलिए पवार नीचे उतरे और चोर का पीछा किया। रेलवे पटरी पर कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें कथित लुटेरों और नशेड़ियों के एक गिरोह ने घेर लिया था। जब पवार ने विरोध किया तो उन्होंने उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। इसके बाद, उनमें से एक ने पवार की पीठ पर जहरीला पदार्थ इंजेक्शन लगा दिया कर दिया। जबकि अन्य ने उन्हें पकड़ रखा था।
पवार ने उनके द्वारा मुंह में लाल रंग का तरल पदार्थ डालने का भी आरोप लगाया था। पवार गिर पड़े और बेहोश हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि, अगली सुबह उन्हें होश आया और वह किसी तरह घर लौटने में कामयाब हुए और अपने परिवार को घटना से अवगत किया था। विशाल पवार को 2015 में पुलिस विभाग में भर्ती किया गया था। उनके परिवार में पत्नी और माता-पिता हैं जो जलगांव के चालीसगांव में रहते हैं। तीन साल पहले पवार की शादी हुई थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। घटना के समय उसकी पत्नी पिछले आठ दिनों से नासिक में अपनी मां के घर पर थी।
मध्य रेलवे के पुलिस उपायुक्त मनोज पाटिल ने बताया कि, पवार की हालत बिगड़ने पर उनके परिवार ने ठाणे के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था। स्थानीय कोपरी पुलिस ने पवार का बयान दर्ज कर आईपीसी की धारा 392 (डकैती), 394 (लूट करते समय चोट पहुंचाना), 328 (जहरीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना) के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद कोपरी पुलिस ने मामला दादर जीआरपी को स्थानांतरित कर दिया गया है। पवार की मृत्यु के बाद अब इसमें धारा 302 (हत्या) जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।