फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा- याचिका पर लें शीघ्र निर्णय
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर रोक लगा दी है और बॉम्बे हाईकोर्ट से उस याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाली है। यह भी पढ़े -दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा- टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे तक फिल्म का प्रदर्शन स्थगित रहेगा। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील फौजिया शकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। वहीं, फिल्म निर्माता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि टीजर से सभी आपत्तिजनक दृश्य हटा दिए गए हैं। पीठ ने फिल्म निर्माता के वकील के इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि हमने आज सुबह टीजर देखा और सभी दृश्य उसमें हैं। यह भी पढ़े -अनू कपूर अभिनीत विवादित फिल्म हमारे बारह की 7 जून के रिलीज पर लगाई रोक
फिल्म निर्माता के वकील ने इस मुद्दे को उठाया कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर पीठ ने कहा कि यदि टीजर इतना आपत्तिजनक है तो पूरी फिल्म का क्या होगा? प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि आपने स्वयं टीजर से आपत्तिजनक दृश्य हटा दिए है। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने हाईकोर्ट से उस याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा जो अनिवार्य रूप से फिल्म के सीबीएफसी प्रमाण पत्र को चुनौती देती है।