मुंबई: मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में कोचिंग सेंटर चलाने वाले तीन भाइयों के खिलाफ 16 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। पीड़िता ने बताया कि भाइयों ने उसे कोचिंग सेंटर में जल्दी आने और देर तक रुकने के लिए मजबूर किया और बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने गौतम और तरुण राजपुरोहित को शनिवार को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे आरोपी सत्य राज को रविवार गिरफ्तार किया गया।
मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एलटी मार्ग पुलिस ने तीनों आरोपियों गौतम, सत्य राज और तरुण राजपुरोहित के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 376(2) (एन), 377, 509 और पोक्सो की धारा 12, 4, 8 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस के अनुसार लड़की ने बताया कि उसे सेंटर पर जल्दी पहुंचने और देर से जाने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां तीनों आरोपियों ने कई दिन तक उसका यौन शोषण किया। बाल विकास केंद्र के अधिकारियों ने शुक्रवार को पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं ने के बाद पुलिस ने शनिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया वहीं तीसरे आराेपी को रविवार को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, अपने माता-पिता के तलाक के बाद पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ रहने लगी थी। इस दौरान उसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। पीड़िता ने 2022 से इस कोचिंग सेंटर में जाना शुरू किया था। पीड़िता ने इस बारे में किसी से बात नहीं की।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
पीड़िता की मां ने पहली बार 2022 के अंत में उसके व्यवहार में बदलाव देखा और जनवरी 2023 में, उसने बाल विकास केंद्र से संपर्क किया और अपनी बेटी को वहां भर्ती कराया। वह करीब चार महीने तक विकास केंद्र में गई, लेकिन मई 2023 में उसने जाना बंद कर दिया।
इसके बाद इस साल फरवरी में फिर से विकास केंद्र में शामिल हो गई और मार्च में पीड़िता ने एक काउंसलर को बताया कि तीन भाइयों द्वारा उसका बार-बार यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान पीड़िता ने काउंसलर से अनुरोध करते हुए कहा कि सामाजिक कलंक के डर से अपनी मां को यह बात न बताए।
बाल विकास केंद्र के पुलिस से किया संपर्क
हालांकि, काउंसलर ने उसकी मां को इसकी जानकारी दी, परंतु मां और बेटी दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद बाल विकास केंद्र के अधिकारियों ने शुक्रवार देर रात पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया हैं।